प्रफुल्ल पटेल को ₹180 करोड़ का मुंबई घर मिला वापस
मुंबई अदालत ने प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत दी, 180 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्ती आदेश रद्द
नई दिल्ली: प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देते हुए, मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनकी 180 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी। यह आदेश SAFEMA (तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले एक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था।
प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का प्रतिनिधित्व करते हैं। राकांपा का नेतृत्व अजीत पवार करते हैं, जो शरद पवार के भतीजे हैं। यह पार्टी अब भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन का हिस्सा है।
इससे पहले, ईडी ने दक्षिण मुंबई के वर्ली में स्थित सीजे हाउस की 12वीं और 15वीं मंजिल को जब्त कर लिया था। यह संपत्ति प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार की है। अदालत के इस फैसले के बाद, प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।